समानता का अधिकार (samanta ka adhikar), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छे 18 । मौलिक अधिकार के नाम
समानता का अधिकार, 6 मौलिक अधिकारों मे से एक है। जो आर्टिकल 14,15,16,17,18 मे पाये जाते है। ये सभी मौलिक अधिकार मानव के नैतिक एवं भौतिक विकास के लिये अनिवार्य है। साथ ही इन मौलिक अधिकारो पर संविधान का विशेष संरक्षण भी प्राप्त है।
आज हम इस लेख मे समानता का अधिकार (मौलिक अधिकार) के विषय मे जानेंगे, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14,15,16,17,18 मे उल्लेखित है। तथा विशेष परिस्थित मे इनपर लगने वाले सीमायो को भी जानेंगे।
समानता का अधिकार
संविधान के भाग 3 मे प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारो मे से समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, एवं 18 मे उल्लेखित है। आपको बता दू मूल संविधान मे कूल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा सम्पत्ति का मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। अर्थात वर्तमान मे कूल 6 मौलिक अधिकार है जो निम्न है।
6 मौलिक अधिकारो के नाम
- समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18
- स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22
- शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24
- धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28
- सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 और 30
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32
उपाय जाने- पढाई मे मन नही लगता क्या करु
1# समानता का अधिकार article 14-18
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17: छुआछूत (अस्पृश्यता) का अन्त
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत
मौलिक अधिकार की विशेषतायें
📍 मूल संविधान मे 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान मे केवल 6 है।
📍 मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। लेकिन मौलिख अधिकारों मे परिवर्तन विशेष परिस्ठिति एवं विशेष मताधिकार से ही किया जा सकता है।
📍 कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। जबकी कुछ मौलिक अधिकार नागरिक एवं विदेशी दोनो को प्राप्त है।
📍मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 मे पाया जाता है।
📍 मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक पाये जाते है।
📍 मौलिक अधिकार तानाशाही से रक्षा करता है
📍 मौलिक अधिकार मे भारत का दर्शन पाया जाता है।
हमने आज क्या सीखा
आज हमने इस लेख मे 6 मौलिक अधिकारों के नाम (समानता का अधिकार) एवं वह किस अनुच्छेद मे उल्लेखित है को जाना, आपको अवगत होगा की मौलिक अधिकार व्यक्ति को भौतिक एवं गरीमापूर्ण जीवन जीने के लिये अनिवार्य है। इसलिये यह मौलिक अधिकार के रुप मे है। साथ ही इनपर संविधान का विशेष संरक्षण भी प्राप्त है।